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Tuesday, February 25, 2025

मेरठ बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 27 फरवरी को


नित्य संदेश ब्यूरो 
मेरठ। कचहरी परिसर में मेरठ बार एसोसिएशन के कार्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभागार में मेरठ बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता आहूत की गई, जिसमें मेरठ बार एसोसिएशन के आगामी वार्षिक चुनाव वर्ष 2025-26 जो 27 फरवरी को होना निश्चित हुआ है।

आपको बता दे की आगामी वार्षिक चुनाव 2025-26 जो  गुरुवार को होने जा रहे हैं जिसकी कचहरी परिसर में कई दिनों से पूरी सरगर्मी फैली हुई है और सभी प्रत्याशीयों ने अपने-अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जिसका परिणाम आगामी 27 फरवरी को होने वाले चुनाव के परिणामों के आने पर ही पता चलेगा--कि सबसे ज्यादा अधिवक्ताओं का रूझान किसकी तरफ गया। और किस भाग्यशाली प्रत्याशी के सिर पर सजेगा जीत का ताज।
इसी संदर्भ में प्रेस वार्ता में मंचासीन छह चुनाव अधिकारियों ने प्रेस मीडिया को बताया-कि 27 फरवरी दिन गुरुवार को होने वाले मेरठ बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव हेतु मतदान का समय प्रातः 9:00 बजे से सायंकाल 5:00 बजे तक रहेगा, जो मतदाता/ अधिवक्ता दिनांक 27 फरवरी को 5:00 बजे तक गैलरी के अंदर पहुंच जाएंगे-उन सभी का मतदान अवश्य कराया जाएगा।

प्रत्येक मतदाता अधिवक्ता को अपने साथ मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ अथवा बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सी.ओ.पी. परिचय पत्र साथ लाना आवश्यक है।
 प्रत्येक मतदाता/अधिवक्ता को वकालत के पैसे के अनुसार मतदान के समय ड्रेस में आना आवश्यक होगा। मतदान के दिन मतदाता गैलरी के प्रारंभ होने से नियत स्थान तक गैलरी के बाहर अध्यक्ष एवं महामंत्री पद के प्रत्याशियों के साथ चार अधिवक्तागण विशेष पदाधिकारीगण के लिए दो-दो अधिवक्तागण व कार्यकारिणी सदस्य के प्रत्याशी के लिए एक अधिवक्ता को प्रचार करने की अनुमति होगी। 

यह भी बता दे-कि किसी भी प्रत्याशी को मतदान वाले दिन मतदाता गैलरी के प्रारंभ से मतदान कक्ष तक कोई होर्डिंग बैनर स्टीकर आदि लगाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रत्याशी के द्वारा अपने पक्ष में मतदान करने के लिए किसी भी मतदाता को प्रलोभन अथवा दबाव आदि की शिकायत मिलने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

उक्त मतदान के दिन मतदान कक्ष में किसी भी मतदाता को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी और यदि कोई मतदाता/अधिवक्ता मोबाइल मतदान कक्ष के अंदर ले जाता है उसका मोबाइल जब्त कर उसके मत पत्र को भी निरस्त किया जा सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में चुनाव मंडल का निर्णय सर्वमान्य होगा।

उक्त प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव अधिकारी आशुतोष गर्ग, चुनाव अधिकारी अशोक पंडित, चुनाव अधिकारी गिरजेश कुमार शर्मा, चुनाव अधिकारी विशाल भारती शर्मा, चुनाव अधिकारी सहदेव सिंह (सोम), चुनाव अधिकारी चौधरी सतीश कुमार बनत आदि के द्वारा यह दिशा निर्देश दिए गए, जिसका सभी को पालन करना आवश्यक होगा।

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