शाहिद खान
नित्य संदेश, मेरठ। गुरुवार को पुलिस लाइन में अपराध मीटिंग हुई, इस वार्षिक निरीक्षण बैठक में कन्ट्रोल रूम, डायल-112, पुलिस पेन्शनर्स को लेकर चर्चा हुई.
* *‘‘एनडीपीएस में कार्यवाही बढ़ाने के आदेश, सर्किल सदर देहात में वर्ष 2024 में एनडीपीएस का एक भी मुकदमा नहीं? वर्ष 2025 में सुधार के आदेश।‘‘*
* *‘‘थाना कंकरखेड़ा और थाना जानी मे अपराध के बढ़ने और निरोधात्मक कार्यवाही कम होने पर क्षेत्राधिकारियों को उचित पर्यवेक्षण के आदेश दिए गए।‘‘*
* *‘‘मुकदमा पंजीकरण में कंजूसी ना करें, हाल फिलहाल में कई थानों में मुकदमा देर से पंजीकरण करने और अल्पिकरण करने के मामलों में थाना प्रभारी और सर्किल प्रभारी को सचेत किया गया।‘‘*
* *‘‘एक महीने तक विवेचना लंबित रहने पर, क्षेत्राधिकारी तथा दो माह लंबित रहने पर अपर पुलिस अधीक्षक और तीन माह पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वत: संज्ञान लें।‘‘*
* *‘‘माननीय न्यायालय के आदेश पर दर्ज संगीन घटनाओं को ठंडे बस्ते में ना डालें उनका भी त्वरित निस्तारण करें यदि फर्जी है तो खारिज करने में विलंब न करें।‘‘*
* *‘‘गंभीर अपराधों में संलिप्त सक्रिय/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध एचएस/गुण्डा/गैंगस्टर आदि की करें प्रभावी कार्यवाही’’*
* *‘‘एयरपोर्ट आदि के दृष्टिगत दौराला और परतापुर में वायरलेस के सब कन्ट्रोल खोलने पर विचार करें।‘‘*
* *‘‘कार्यक्रम स्थलो पर स्टेज स्ट्रक्चर सेफ्टी पर विशेष ध्यान दिया जाये।’’*
* *‘‘कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मियों को होनी चाहिए जनपद की भौगोलिक जानकारी’’*
* *"चौकी प्रभारियों की दिन और रात में ली जाए लोकेशन"*
* *‘‘यूपी-112 को और अधिक सक्रिय रखा जाए’’*
* *"प्रत्येक थाने पर पेंशनर्स की नियमित गोष्ठी कर उनकी समस्याओं का किया जाए त्वरित निस्तारण’’*
‘’डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी द्वारा जनपद मेरठ पुलिस लाइन सभागार में पुलिस पेंशनर्स के साथ गोष्ठी की एवं पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम व यूपी-112 का वार्षिक निरीक्षण किया गया तदोपरांत जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियो व थाना प्रभारियों के साथ अपराध गोष्ठी की गई। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विपिन ताडा, पुलिस अधीक्षक नगर श्री आयुष विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री राकेश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक यातायात श्री राघवेंद्र मिश्रा, सहायक पुलिस अधीक्षक श्री अंतरिक्ष जैन सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। निरीक्षण व गोष्ठी के दौरान उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारीगण को निम्नांकित निर्देश दिये गये।‘’
*पुलिस पेन्शनर्स गोष्ठी*
➡️ प्रत्येक थाने पर पेंशनर्स की नियमित गोष्ठी के निर्देश दिए तथा बीट आरक्षी की बीट बुक में पेंशनर्स का विवरण अंकित करने के लिए कहा गया जिससे बीट आरक्षी नियमित रूप से उनसे मिलते रहे।
➡️ पेंशन प्रकरणों से सम्बन्धित लिपिक को समय से प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
➡️ पुलिस पेन्शनर्स गोष्ठी के दौरान आये हुए पेन्शनर्स से वार्ता कर उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने तथा प्रत्येक माह थाना स्तर पर पेन्शनर्स मासिक गोष्ठी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि पेन्शनर्स की समस्यओं का समाधान थाना स्तर पर ही किया जा सके और उन्हे मुख्यालय आने की असुविधा न उठानी पडे।
*यूपी-112*
➡️ यूपी-112 कार्यालय में ROIP में 01 उ0नि0 शिफ्टवार (24*7) ड्यूटी पर नियुक्त रहें, जो आने वाली सूचना का निकट पर्यवेक्षण करे एवं महत्वपूर्ण सूचना के बारे में सीसीआर/डीसीआर के साथ-साथ चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, सीओ, एडिशनल एसपी एवं एसएसपी को भी तत्काल अवगत कराए।
➡️ यूपी-112 पर प्राप्त सूचनाओं को पीआरवी वाहनों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
➡️ पीआरवी-112 के वाहनों का संवेदनशीलता के आधार पर रूट का निर्धारण अवश्य करा लिया जाये ।
➡️ एक वर्ष से एक ही सर्किल की पीआरवी पर नियुक्त पुलिस बल का सर्किल परिवर्तित कर दिया जाए।
➡️ छः माह से एक ही थाने की पीआरवी पर नियुक्त पुलिस बल का थाना परिवर्तित कर दिया जाए।
➡️तीन माह से किसी एक ही थाने की पीआरवी पर नियुक्त पुलिस बल की पीआरवी परिवर्तित कर दी जाए।
➡️ रिजर्व में एक ही कर्मी एक सप्ताह से अधिक न रखा जाए तथा रिजर्व से बार-बार एक ही हाईवे/सर्किल/थाना में न लगाया जाए।
➡️ किसी भी कर्मी को ऐसे थानों की पीआरवी में नियुक्त न किया जाये जिन थानों में वह यूपी-112 की नियुक्ति से पूर्व तैनात रहा हो।
*वार्षिक निरक्षण कंट्रोल रूम*
➡️ डीसीआर/सीसीआर में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी धारण करेगे।
➡️ डीसीआर/सीसीआर में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को जनपद की भौगोलिक स्थिति की जानकारी होनी चाहिये।
➡️ ट्रैफिक कंट्रोल रूम को सीसीटीवी कंट्रोल रूम से समन्वित किया जाए, जिससे किसी भी घटना पर त्वरित कार्यवाही की जा सके।
➡️ जनपद के सभी चैकी इंचार्जों का लोकेशन रात्रि के अतिरिक्त दिन में भी आकस्मिक रूप से कम से कम 02 बार अवश्य लिया जाये।
➡️ जनपद के सभी चैकी इंचार्जों के सीयूजी नंबर की सूची डीसीआर/सीसीआर तथा डायल-112 में चस्पा होनी चाहिए।
➡️ चौकी इंचार्जों के सीयूजी नंबर पर भी संपर्क स्थापित किया जाए। सीयूजी बन्द मिलने पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु आर0आई0 रेडियो संबंधित जनपद प्रभारी को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।
➡️ आर0आई0 रेडियो सीसीआर/डीसीआर में नियुक्त ऑपरेटर के कार्य वितरण का चार्ट तैयार कर चस्पा करे।
➡️ जनपद में उत्तम संचार व्यवस्था कायम की जाए जिससे सीमावर्ती जनपदों के थानों से संचार के माध्यम से निर्बाध सम्पर्क हो सके।
*अपराध गोष्ठी*
➡️ समीक्षा उपरान्त पाया कि जनपद मेरठ के सर्किल सदर देहात में पूरे वर्ष मे एनडीपीएस का एक भी मुकदमा पंजीकृत नही हुआ है। वर्ष 2025 में सुधार के निर्देश दिये गये।
➡️ थाना कंकर खेडा और थाना जानी में अपराध के बढने और निरोधात्मक कार्यवाही कम होने पर क्षेत्राधिकारियों को उचित प्रयवेक्षण के आदेश दिये गये।
➡️ हाल फिलाल में कई थानो में मुकदमा देर से पंजीकरण करने और अल्पिकरण करने के मामले संज्ञान में आये है। मुकदमा पंजीकरण में कंजूसी न करने हेतु थाना प्रभारी और सर्किल प्रभारी को सचेत किया गया।
➡️ एक महीने तक विवेचना लंबित रहने पर, क्षेत्राधिकारी तथा दो माह लंबित रहने पर अपर पुलिस अधीक्षक और तीन माह पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वत: संज्ञान लें।
➡️ माननीय न्यायालय के आदेश पर दर्ज संगीन घटनाओं को ठंडे बस्ते में ना डालें उनका भी त्वरित निस्तारण करें यदि फर्जी है तो खारिज करने में विलंब न करें।
➡️ लम्बित विवेचनाओं व प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समयबद्ध कराया जाए तथा महिला/बालिकाओं से सम्बंधित अपराधों में गम्भीरता से कार्यवाही हेतु कड़े निर्देश दिए गए।
➡️ अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन पहचान को लगातार जारी रखने तथा ऑपरेशन पहचान के तहत प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
➡️ वाहन चोरी की घटनाओं की समीक्षा कर जनपद प्रभारियों को प्रभावी चेकिंग कर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु टीमों का गठन कर मुखबिर तंत्र को सक्रीय करने के निर्देश दिये गये।
➡️ गम्भीर अपराधों के अभियुक्त जैसे हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप, गौ तस्करी, वाहन चोरों, मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करने तथा गैंगस्टर के अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 14(1) अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए गये।
➡️ सक्रिय गैंग का पंजीकरण करने और पुरस्कार घोषित, गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया। ➡️ नाबालिक बच्चों/गुमशुदाओं/अपहृताओं की सकुशल/शीघ्र बरामदगी हेतु टीमें गठित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। पोस्टमार्टम/पंचायतनामा रजिस्टर को अध्यावधिक कर गुमशुदाओं के डाटा मिलान हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
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