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Monday, February 24, 2025

थाना प्रभारी ने बुलाई डीजे ओनर की मीटिंग, धारा 168 बीएनएस के अंतर्गत नियम लागू


अर्जुन देशवाल 
नित्य संदेश, बहसूमा। सोमवार को थाना प्रभारी इंदु वर्मा ने सभी थाना क्षेत्र के डीजे वालों को थाने बुलाकर उन्हें धारा 168 बीएनएसएस के अंतर्गत नियमों से अवगत कराया। 

उन्होंने कहा कि आगामी महशिवरात्रि व होली के त्योहार के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत निम्नलिखित आदेशों व निर्देशों का पालन किया जाएगा। वर्तमान में हाईस्कूल व इंटर के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा है जिसके चलते डीजे की आवाज के कारण उनकी परीक्षा की तैयारी भी प्रभावित हो सकती है। अगर आपके द्बारा उच्च न्यायालय के निम्नलिखित आदेशों व निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो आपके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजिकृत कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। 

डीजे की ऊंचाई 12 फीट व चौड़ाई 10 फीट से अधिक नहीं रखेंगे। डीजे के कारण सार्वजनिक मार्ग आवागमन अवरूद्ध नहीं होना चाहिए। डीजे पर साम्प्रदायिक या जातिवाद गानों को नहीं बजाएंगे। लड़कियों/महिलाओं का अश्लील नृत्य नहीं कराया जाएगा। डीजे की आवाज के निर्धारित 40-50 डेसीबल में ही रखेंगे। रात्रि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। डीजे पर कोई भी व्यक्ति असलाह प्रदर्शन नहीं करेगा।

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