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Tuesday, February 25, 2025

न्यायालय से स्टे के बाद भी गेहूं की फसल में ट्रैक्टर चलाकर फसल नष्ट की


मोहम्मद असलम 
नित्य संदेश, मवाना। उपजिलाधिकारी मवाना के न्यायालय से स्थगन आदेश होने के बावजूद गेहूं की फसल मैं ट्रैक्टर चला कर गरीब किसान की गेहूं की फसल नष्ट की 

ग्राम खेड़की निवासी विकम सिंह पुत्र भवी चंद ने उपजिलाधिकारी मवाना को पत्र देकर कहा कि वह अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है तथा की शुगर, बीपी लगातार बढता रहते है, इसी कारण किडनी पर भी असर आ गया है। विक्रम सिंह ने बताया खाता संख्या 153 खसरा संख्या 50 रकबा 1.6960 है० स्थित ग्राम खेडकी जदीद परगना हस्तिनापुर तहसील मवाना जिला मेरठ का 1/2 भाग का मालिक एवं काबिज है। उक्त कृषि भूमि में से 0.3150 है० कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थी का एक मुकदमा उपजिलाधिकारी मवाना के न्यायालय में वाद संख्या 11251/2024 विक्रम सिंह बनाम जितेन्द्र आदि के विचाराधीन है। जिसमें न्यायालय उपजिलाधिकारी मवाना ने दिनांक 18/11/2024 को अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 22/7/2024 को स्थगित करते हुए उक्त विवादित भूमि के हस्तांतरण, कय विक्रय तथा खुर्द बुर्द करने पर रोक लगा दी है, लेकिन उक्त गांव के ही दबंग एवं मुठमर्द किस्म के व्यक्ति सतेन्द्र एवं जितेन्द्र पुत्र अमरेश, रिषीपाल पुत्र भोलू, दीपक पुत्र जगवीर सिंह निवासीगण ग्राम खेडकी जदीद थाना मवाना एवं उमेश कुमार पुत्र भोपाल सिंह निवासी ग्राम कूडी कमालपुर थाना मवाना ने एक राय होकर उक्त खेत में बोई गयी गेहूँ की फसल को ट्रैक्टर आदि चलाकर नष्ट कर दी है। जिससे मुझे काफी आर्थिक हानि हो गयी है। जिस संबंध में मेरे द्वारा ने एक प्रार्थाना पत्र थाना मवाना में 24 फरवरी 2025 को दिया था, लेकिन मवाना पुलिस ने अभी तक की रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं की है। पत्र में विक्रम सिंह ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश थानाध्यक्ष थाना मवाना जिला मेरठ को पारित करने की मांग की।

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