इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार व विपक्षी से किया जवाब तलब
नित्य संदेश ब्यूरो
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के मदरसा/ स्कूल में छात्रवृत्ति( वजीफा) दो लाख बारह हजार रुपये गबन आरोपित दानिश पब्लिक स्कूल अहमदनगर के प्रबंधक सलीम खान व सह अध्यापिका संजीदा बेगम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है।
शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर राज्य सरकार व विपक्षी से चार सप्ताह में जवाब मांगा है, यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सलीम खान व संजीदा बेगम के अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर दिया है. मुकदमे से जुड़े तथ्यों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 में 3 करोड रुपए मेरठ के 98 मदरसा/ स्कूलों में छात्रवृत्ति वितरण के लिए दिए गए थे। दानिश पब्लिक स्कूल के खाते में भेजी गई राशि दो लाख बारह हजार रुपये का नगद वितरण 212 बच्चों में नगद तत्कालीन मुख्य विकाश अधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों की मौजूदगी में कराया गया, लेकिन कुछ मदरशा/ स्कूलों में पाई गई अनियमिताओ के कारण तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम व लिपिक संजय त्यागी सहित अन्य मदरसा के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। याचीगण के विरुद्ध आर्थिक अपराध शाखा (ई.ओ.डब्ल्यू) थाना के इंस्पेक्टर नीतू राणा ने मुकदमा दर्ज कराया था।
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