नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। जीएसटी की अर्थ दंड, ब्याज माफी योजना, कर जमा करके अर्थ दंड से बचना एवं ब्याज माफी को
लेकर अपर आयुक्त ग्रेड वन राज्य कर मेरठ जोन के कार्यालय कक्ष में
व्यापारिक संगठनों, मेरठ डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन एवं जिला
केमिस्ट एंड ड्रजिस्ट एसोसिएशन के व्यापारियों की बैठक हुई,
जिसमें एमनेस्टी स्कीम में ब्याज एवं अर्थ दंड माफी के बारे में
चर्चा की गई।
व्यापारियों
के साथ वार्ता के दौरान यह तथ्य बताया गया कि सरकार द्वारा एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि में जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत अर्थ दंड और ब्याज की मांगों को शर्तों के अधीन 31 मार्च 2025 तक मात्र कर जमा करते हुए कर्ज जमा किया जा सकता है, इस संबंध में
व्यापारियों से कहा गया कि उनसे संबंधित व्यापारियों की 1 जुलाई 2017 से 31
मार्च 2020 के मध्य धारा 73 के अधीन जारी किए गए आदेशों के
विरुद्ध पारित आदेशों में सृजित कर की धनराशि को एमनेस्टी स्कीम में यदि उनके
द्वारा जमा कर दिया जाता है, कोई अपील दाखिल नहीं की जाती है अथवा दाखिल अपील वापस ले ली
जाती है तो ब्याज एवं अर्थ दंड की धनराशि की छूट प्राप्त होगी, मूक यथाशीघ्र जमा करते हुए योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों से
आग्रह किया गया। बैठक में दोनों व्यापारिक संगठनों के सदस्य विनेश
कुमार जैन अध्यक्ष, रजनीश कौशल महामंत्री, अनिल अरोड़ा, विपिन गुप्ता, विपिन जुल्का, सुमित, नितिन अरोरा, संकेत गर्ग, मनुल अग्रवाल महामंत्री, धर्मवीर इत्यादि रहें।
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